प्रसाधन सामग्री पर्यवेक्षण विनियम
Nov 24, 2021
सौंदर्य प्रसाधन का पहला अध्याय
अनुच्छेद 1 [जीजी] उद्धरण; सौंदर्य प्रसाधनों के स्वच्छ पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए, सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग की स्वच्छ गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, ये नियम तैयार किए गए हैं।
अनुच्छेद 2 इन विनियमों में उल्लिखित सौंदर्य प्रसाधनों का उल्लेख मानव शरीर की सतह (त्वचा, बाल, नाखून, होंठ, आदि) के किसी भी हिस्से पर रगड़, छिड़काव या स्वच्छता प्राप्त करने के लिए इसी तरह के अन्य तरीकों से फैलने, खराब गंध को खत्म करने, त्वचा की देखभाल से है। , कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रयोजनों के लिए दैनिक रासायनिक उद्योग उत्पाद।
अनुच्छेद 3 [जीजी] उद्धरण; राज्य एक कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षण प्रणाली लागू करता है। राज्य परिषद का स्वास्थ्य प्रशासन विभाग देश भर में सौंदर्य प्रसाधनों की स्वच्छता पर्यवेक्षण का प्रभारी है, और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य प्रशासन विभाग' काउंटी स्तर पर या उससे ऊपर की सरकारें स्वच्छता पर्यवेक्षण के प्रभारी हैं उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सौंदर्य प्रसाधन।
अनुच्छेद 4 सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन और विपणन में लगी सभी इकाइयों और व्यक्तियों को इन विनियमों का पालन करना चाहिए।
प्रसाधन सामग्री अध्याय 2 प्रसाधन सामग्री उत्पादन का स्वच्छ पर्यवेक्षण
अनुच्छेद 5: सौंदर्य प्रसाधन निर्माण उद्यमों के स्वच्छता पर्यवेक्षण के लिए एक सैनिटरी लाइसेंस प्रणाली लागू की जाएगी।
[जीजी] उद्धरण; प्रसाधन सामग्री उत्पादन उद्यम के लिए स्वच्छता परमिट [जीजी] उद्धरण; सीधे केंद्र सरकार के अधीन प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र और नगर पालिका के स्वास्थ्य प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित और जारी किया जाता है। [जीजी] उद्धरण; प्रसाधन सामग्री विनिर्माण उद्यम के लिए स्वच्छता परमिट [जीजी] उद्धरण; चार साल के लिए वैध है और हर दो साल में इसकी समीक्षा की जाती है।
इकाइयाँ जिन्होंने&कोट; कॉस्मेटिक्स प्रोडक्शन एंटरप्राइज&के लिए हाइजीन परमिट प्राप्त नहीं किया है; सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में संलग्न नहीं होगा।
अनुच्छेद 6: प्रसाधन सामग्री निर्माण उद्यमों को निम्नलिखित स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
(1) उत्पादन उद्यम एक स्वच्छ क्षेत्र में बनाया जाएगा और विषाक्त और हानिकारक स्थानों से दूरी बनाए रखेगा जो स्वच्छ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
(2) उत्पादन उद्यम के कारखाने के भवन का भवन पक्का और साफ होना चाहिए। कार्यशाला में छत, दीवारें और जमीन साफ-सुथरी निर्माण सामग्री से बनी होनी चाहिए, अच्छी रोशनी (या रोशनी) होनी चाहिए, और कृन्तकों और अन्य हानिकारक कीड़ों और उनके प्रजनन की स्थिति को रोकने और खत्म करने के लिए सुविधाएं और उपाय होने चाहिए।
(3) उत्पादन उद्यम में उत्पादों की विविधता और मात्रा के लिए उपयुक्त कॉस्मेटिक कच्चे माल, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और भंडारण के लिए कारखाने या स्थान होंगे।
(4) उत्पादन कार्यशाला में उत्पाद की विशेषताओं के लिए उपयुक्त उत्पादन सुविधाएं होनी चाहिए, और प्रक्रिया नियमों को सैनिटरी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
(5) उत्पादन उद्यम में उत्पादित सौंदर्य प्रसाधनों पर सूक्ष्मजीवविज्ञानी निरीक्षण करने में सक्षम उपकरण और निरीक्षण कर्मी होने चाहिए।
अनुच्छेद 7: सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में सीधे तौर पर लगे व्यक्तियों को सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में संलग्न होने से पहले एक वार्षिक स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
टिनिया कॉर्पोरिस, नाखून के दाद, हाथ की एक्जिमा, सोरायसिस या हाथ पर होने वाली पपड़ी, एक्सयूडेटिव त्वचा रोग और पेचिश, टाइफाइड बुखार, वायरल हेपेटाइटिस, सक्रिय तपेदिक आदि जैसे संक्रामक रोगों से पीड़ित किसी को भी सीधे अनुमति नहीं दी जाएगी। सौंदर्य प्रसाधन उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं।
अनुच्छेद 8: सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और सहायक सामग्री, साथ ही कंटेनर और पैकेजिंग सामग्री जो सीधे सौंदर्य प्रसाधनों से संपर्क करते हैं, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना चाहिए।
अनुच्छेद 9: सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन के लिए नए कॉस्मेटिक कच्चे माल के उपयोग को राज्य परिषद के स्वास्थ्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
नई कॉस्मेटिक कच्चे माल चीन में पहली बार सौंदर्य प्रसाधन उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक या कृत्रिम कच्चे माल का उल्लेख करते हैं।
अनुच्छेद 10: विशेष प्रयोजन सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन को राज्य परिषद के स्वास्थ्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और अनुमोदन संख्या प्राप्त की जा सकती है।
विशेष प्रयोजन के सौंदर्य प्रसाधन बालों के विकास, बालों की रंगाई, पर्मिंग, बालों को हटाने, सौंदर्य दूध, शरीर सौष्ठव, गंधहरण, झाई हटाने और धूप से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधनों को संदर्भित करते हैं।
अनुच्छेद 11 सौंदर्य प्रसाधनों को बाजार में लाने से पहले, उत्पादन उद्यमों को राष्ट्रीय [जीजी] quot; प्रसाधन सामग्री के लिए स्वच्छ मानकों [जीजी] के अनुसार उत्पादों पर स्वच्छ गुणवत्ता निरीक्षण करना चाहिए, और योग्य उत्पादों को चिह्नित किया जाएगा अनुरूपता चिह्नों के साथ। जिन उत्पादों का निरीक्षण नहीं किया गया है या सैनिटरी मानकों को पूरा नहीं करते हैं, वे कारखाने नहीं छोड़ेंगे।
अनुच्छेद 12: उत्पाद का नाम और कारखाने का नाम सौंदर्य प्रसाधन लेबल पर इंगित किया जाएगा, और उत्पादन उद्यम की स्वच्छता लाइसेंस संख्या इंगित की जाएगी; उत्पादन की तारीख और उपयोग की प्रभावी अवधि छोटे पैकेज या मैनुअल पर इंगित की जाएगी। विशेष प्रयोजन सौंदर्य प्रसाधनों के लिए, अनुमोदन संख्या भी इंगित की जाएगी। सौंदर्य प्रसाधनों के लिए जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया का कारण बन सकते हैं, निर्देशों में उपयोग की विधि और सावधानियों को इंगित करना चाहिए।
कॉस्मेटिक लेबल, छोटे पैकेज, या मैनुअल को संकेत के साथ चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए, या उपचारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देना चाहिए, और चिकित्सा शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए।
प्रसाधन सामग्री अध्याय 3 प्रसाधन सामग्री व्यवसाय का स्वच्छ पर्यवेक्षण
अनुच्छेद 13 [जीजी] उद्धरण; सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय इकाइयाँ और व्यक्ति निम्नलिखित सौंदर्य प्रसाधन नहीं बेचेंगे:
(1) ऐसे उद्यमों द्वारा उत्पादित प्रसाधन सामग्री जिन्होंने [जीजी] उद्धरण प्राप्त नहीं किया है; प्रसाधन सामग्री निर्माण उद्यम [जीजी] उद्धरण के लिए स्वच्छता परमिट;
(2) गुणवत्ता अनुरूपता चिह्नों के बिना सौंदर्य प्रसाधन;
(3) प्रसाधन सामग्री जिनके लेबल, छोटे पैकेज या मैनुअल इन विनियमों के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं;
(4) विशेष प्रयोजन के सौंदर्य प्रसाधन जिन्होंने अनुमोदन दस्तावेज संख्या प्राप्त नहीं की है;
(5) सौंदर्य प्रसाधन जिनकी समाप्ति तिथि पार हो गई है।
अनुच्छेद 14: सौंदर्य प्रसाधनों के विज्ञापनों में निम्नलिखित सामग्री नहीं होनी चाहिए:
(1) सौंदर्य प्रसाधनों का नाम, तैयारी की विधि, प्रभाव या प्रदर्शन को गलत तरीके से बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है;
(2) दूसरों के नाम पर गारंटी का उपयोग करना या इसकी प्रभावशीलता को गलत तरीके से समझने के तरीकों का सुझाव देना;
(3) चिकित्सा उपचार की भूमिका का प्रचार करना।
अनुच्छेद 15 पहली बार आयात किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधनों के लिए, आयात करने वाली इकाई को संबंधित सामग्री और नमूने जैसे निर्देश, गुणवत्ता मानक, निरीक्षण के तरीके और अन्य प्रासंगिक सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन के नमूने, साथ ही प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रदान करना होगा। निर्यातक देश (क्षेत्र) उत्पादन को मंजूरी देने के लिए। एक आयात अनुबंध करें।
अनुच्छेद 16 [जीजी] quot;आयातित सौंदर्य प्रसाधनों का राज्य वस्तु निरीक्षण विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए; केवल निरीक्षण पास करने वालों को ही आयात किया जा सकता है।
व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सौंदर्य प्रसाधनों की एक छोटी मात्रा को सीमा शुल्क नियमों के अनुसार आयात प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।
प्रसाधन सामग्री अध्याय 4 प्रसाधन सामग्री स्वच्छता पर्यवेक्षण संस्थान और जिम्मेदारियां
अनुच्छेद 17 सभी स्तरों पर स्वास्थ्य के प्रशासनिक विभाग कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करेंगे और कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षण और निरीक्षण एजेंसियों को अपने अधिकार क्षेत्र में सौंदर्य प्रसाधनों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होने के लिए नामित करेंगे।
अनुच्छेद 18 राज्य परिषद का स्वास्थ्य प्रशासन विभाग आयातित सौंदर्य प्रसाधन, विशेष प्रयोजन सौंदर्य प्रसाधन और नए कॉस्मेटिक कच्चे माल की सुरक्षा समीक्षा करने के लिए कॉस्मेटिक सुरक्षा समीक्षा टीम बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा उपचार, उत्पादन और स्वच्छता प्रबंधन में प्रासंगिक विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। और सौंदर्य प्रसाधनों के कारण होने वाली बड़ी दुर्घटनाएं तकनीकी मूल्यांकन करें।
अनुच्छेद 19: सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रशासनिक विभाग सौंदर्य प्रसाधनों पर स्वच्छता पर्यवेक्षण करने के लिए कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षकों की स्थापना करेंगे।
कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षकों को प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं के स्वास्थ्य प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधे केंद्र सरकार और राज्य परिषद के स्वास्थ्य प्रशासनिक विभागों द्वारा योग्य स्वास्थ्य पेशेवरों में से नियुक्त किया जाता है और बैज और प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।
अनुच्छेद 20 कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षण करते समय, सौंदर्य प्रसाधन स्वच्छता पर्यवेक्षक बैज पहनेंगे और प्रमाण पत्र दिखाएंगे।
कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षक विनिर्माण उद्यम द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी डेटा को गोपनीय रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
अनुच्छेद 21 कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षकों को राष्ट्रीय नियमों के अनुसार निर्माताओं और व्यावसायिक इकाइयों से नमूनों का यादृच्छिक निरीक्षण करने और स्वच्छता पर्यवेक्षण से संबंधित सुरक्षा सामग्री का अनुरोध करने का अधिकार है। कोई भी इकाई झूठी सामग्री को अस्वीकार, छुपा या प्रदान नहीं कर सकती है।
अनुच्छेद 22: सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रशासनिक विभाग, कॉस्मेटिक स्वच्छता पर्यवेक्षक, और स्वच्छता पर्यवेक्षण और निरीक्षण संस्थान तकनीकी परामर्श, तकनीकी सेवाओं आदि के माध्यम से सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन और बिक्री में भाग नहीं लेंगे, और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन की निगरानी नहीं करेंगे। .
अनुच्छेद 23: सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग से होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के मामलों के लिए, प्रत्येक चिकित्सा इकाई स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करेगी।
